म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

Table of Contents

    Madhya Pradesh State Election Commission , madhyapradesh raajy nirvaachan aayog

    • भारत के सभी राज्यों में स्थानीय सरकार’ ( लोकतंत्र ) की स्थापना हेतु ‘राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है अर्थात् राज्यों में होने वाले पंचायत व नगर निगम के चुनावों को सम्पन्न कराने की कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है ।
    • राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य मध्यप्रदेश है।
    • 73 वे संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज एवं 74 वे संविधान संशोधन के माध्यम से नगरी निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
    • म.प्र. में निर्वाचन की निष्पक्ष प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 243 K के अंतर्गत 1 फरवरी, 1994 को मध्यप्रदेश  राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम गठन किया गया है। जो पंचायत संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए प्रावधान करेगा ।
    • अधिसूचना – 1 फरवरी 1994
    • गठन – 15 फरवरी 1994
    • मुख्यालय :- भोपाल ( निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स )
    • प्रकृति :- संवैधानिक संस्था है ।
    • उद्देश्य :- राज्य में नियमित निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु ।
    • वर्णन :- अनु • 243( K ) भाग – 9 तथा अनु • 243 (ZA) भाग – 9(क) मे किया गया है ।
    • वेबसाइट :- www.mplocalelection.gov.in
    • ध्येय वाक्य :- हर वोट कीमती – हर निकाय महत्वपूर्ण ।
    • प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त :- श्री एन. बी. लोहानी
    • नोट :- मध्यप्रदेश में अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है।
    • प्रथम राज्य निर्वाचन सचिव:- श्री प्रकाश चंद्र
    • प्रथम राज्य निर्वाचन महिला सचिव :- विजया श्रीवास्तव madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

    मध्यप्रदेश  राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना  :-

    • मध्यप्रदेश में फरवरी 1994 में पारित अधिनियम के अंतर्गत एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश  राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
    • नोट :- राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है ।
    • राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं ।
    • मध्यप्रदेश  मे वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त :- श्री बंसत प्रताप सिंह
    • मध्यप्रदेश  मे वर्तमान राज्य निर्वाचन सचिव :- श्री राकेश सिंह madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

    राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यताएं :-

    • निर्वाचन आयुक्त की योग्यताओं का वर्णन संविधान में नहीं है लेकिन सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं ।
    • राज्य निर्वाचन आयुक्त के सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं ।
    • निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 243 K के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती हैं ।

    निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल :-

    • इसका स्पष्ट वर्णन नही है परंतु वास्तविक स्थिति पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु ( जो भी पहले हो ) तक होती है ।
    • निर्वाचन आयुक्त , राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होते हैं । madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

    राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन :-

    • वेतन भत्ते व अन्य अनुलाभ तथा सेवा की शर्तें पूर्व निर्धारित होती हैं और नियुक्ति के पश्चात कोई आलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।
    • इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति के पश्चात् उसकी सेवा शर्ते तथा वेतन आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।
    • निर्वाचन आयुक्त का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है ।

    निर्वाचन आयुक्त का त्यागपत्र :-  

    राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं ।

    राज्य निर्वाचन आयुक्त का निष्कासन :-

    राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है । madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

    राज्य निर्वाचन आयुक्त की कार्य एवं शक्ति :-

    • कार्य संचालन की शक्तियों के संदर्भ में जो अधिकार राष्ट्रीय स्तर पर भारत के निर्वाचन आयोग के पास हैं वही अधिकार राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग के पास है ।
    • पंचायत व नगरपालिका संबंधी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ना , हटाना एवं प्रकाशन करना आदि ।
    • मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात अर्थात दो बार फोटोयुक्त मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाती है ।
    • नोट :- फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार कराने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होता है ।
    • मतदाता जागरूकता का विज्ञापन प्रकाशन करना ।
    • स्थानीय महत्वपूर्ण सामाजिक व्यक्तियों को मतदाता जागरूकता की अपील करना ।
    • निर्वाचन की गतिविधियों की सतत जानकारी देने के लिए पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना एवं नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना ।
    • निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना ।
    • पंचायत व नगरपालिका संबंधी चुनावों की तिथियाँ घोषित करना ।
    • आचार संहिता का निर्माण एवं उसका पालन करवाना ।
    • राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध करने पर उस राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गए कार्यों के लिए आवश्यक हो ।
    • मतदान का प्रबंधन करना ।
    • उम्मीदवारों का नामांकन तथा उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन करना ।
    • मतगणना संबंधी कार्य, चुनाव परिणामों की घोषणा करना ।
    • मतदान केन्द्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना । madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

    पंचायतें :-

    • 73 वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों का गठन किया गया ।
    • पंचायतो का वर्णन संविधान के अनुसूची – 11 तथा भाग – 9 मे अनु. 243 से 243 (0) तक किया गया ।
    • अनुच्छेद 243K मे पंचायतों के लिए जिला , खंड तथा ग्राम स्तर पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई है ।

    नगरीय  निकाय :-

    • 74 वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका का गठन किया गया ।
    • नगरपालिका का वर्णन संविधान के अनुसूची 12 तथा भाग 9 ( क ) मे अनु. 243 ( P ) से 243 ( ZG ) तक किया गया है ।
    • अनुच्छेद 243 ( ZA ) – नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है I
    • संविधान के अनुच्छेद 243 ( O ) तथा अनुच्छेद 243 ( ZG ) के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान है I madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

    मध्यप्रदेश  राज्य निर्वाचन आयुक्त सूची

    राज्य निर्वाचन आयुक्त
    नामपदावधि
    श्री न. ब. लोहनी15.02.1994 – 16.02.2000
    श्री गोपाल शरण शुक्ल16.02.2000 – 14.08.2006
    श्री आदित्य विजय सिंह14.08.2006 – 10.12.2010
    डा. अजीत रायज़ादा10.12.2010 – 30.09.2013
    श्री आर. परशुराम01.10.2013 – 31.12.2018
    श्री बसंत प्रताप सिंह01-01-2019              से
    • मध्यप्रदेश  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी ।
    • मध्यप्रदेश  के निर्वाचक भवन का नाम निर्वाचक भवन है।
    • मध्यप्रदेश  के निर्वाचन भवन का शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 12 जनवरी 1995 को किया था ।
    • निर्वाचन भवन का उद्घाटन 1 नवंबर 1997 ( मध्यप्रदेश  स्थापना दिवस ) को म. प्र के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था ।
    • राइट टू रिकॉल कानून ( वापस बुलाने का अधिकार ) :- जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही हटाये जाने के अधिकार को कहते है – मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में लागू है ( केवल स्थानीय निकायों ) ।
    • प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आयोग मतदाता सूची अपडेट करता है ।
    • आयोग को ई-गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17 ( एम गवर्नेंस ) कैटेगरी में सम्मानित किया गया है ।
    • देश में नगरी निकाय एवं पंचायत स्तर के चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश  है ।
    • जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं ।
    • मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने “ चुनाव ” मोबाइल एप जारी किया है ।
    • इस ऐप के माध्यम से मतदान केंद्रों का पता ( गूगल मैप ) , अभ्यार्थी की जानकारी तथा निर्वाचन परिणाम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।
    • इस मोबाइल एप के माध्यम से ई – मतदाता पर्ची , फोटो युक्त मतदाता पर्ची डाउनलोड तथा सेव किया जा सकता है ।
    • निर्वाचन के समय उपयोग में लाई जाने वाली स्याही मे सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है । madhya pradesh raajy nirvaachan aayog

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